झूठा मुकदमा लिखवाने वाले धारा 195 भादवि के अन्तर्गत अब भेजे जाएंगे जेल

 


थाना सुरेरी जौनपुर में वादिनी/पीड़िता द्वारा सूचना दी गई थी कि वह ससुराल (प्रतापगढ़) से अपने मायके (थाना सुरेरी) में रह रही थी। दिनांक 02.12.2019 को समय लगभग रात्रि 11.00 बजे उसके ससुराल के राजेश बहादुर  सिंह उर्फ गांधी सिंह पुत्र कड़े प्रसाद सिंह व एक व्यक्ति जिसको वह नहीं पहचानती उसके मायके आये और राजेश बहादुर सिंह उपरोक्त के द्वारा उसके गर्दन पर चाकू रख कर मुंह बन्द कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया और जान से मारने की धमकी दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सुरेरी पर मु0अ0सं0 110/19 धारा 376/506 भादवि बनाम राजेश बहादुर सिंह व एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक सुरेरी श्री श्याम दास वर्मा द्वारा की गई, विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त उक्त घटना झूठी पाई। विवेचक द्वारा इस प्रकरण में यह पाया गया कि वादिनी के पति की हत्या उसके ससुराल ( प्रतापगढ़) में की गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादिनी के जेठ राजेश कुमार सिंह उपरोक्त द्वारा थाना पट्टी प्रतापगढ़ में वादिनी व उसके भाई राजू सिंह एवं अन्य के विरुद्ध धारा 302,120बी भादवि का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसी प्रकरण में बचने के लिए व दबाव बनाने के लिए वादिनी के द्वारा अपने जेठ राजेश बहादुर सिंह के विरुद्ध झूठा बलात्कार का मुकदमा थाना सुरेरी में पंजीकृत करा दिया गया । झूठा मुकदमा पंजीकृत कराने पर थाना सुरेरी पुलिस द्वारा वादिनी के विरुद्ध  धारा 195 भादवि का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर विवेचना का निर्देश दिया गया।


पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई किसी भी प्रकार की झूठी/फर्जी सूचना देकर मुकदमा पंजीकृत कराता है तो उसके विरुद्ध धारा 195 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाई की जाएगी। धारा 195 भादवि के अन्तर्गत उतनी सजा का प्रावधान है जो की झूठी लिखाये गये अभियोग में दी जाती है।