निकाह हलाला को चुनौती देने वाली याचिका पर SC का तुरंत सुनवाई से इंकार


नई दिल्ली, 02 दिसंबर (एएनएस)। निकाह हलाला को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। यह याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्वनी कुमार ने दाखिल की थी। कोर्ट  इस मामले में सर्दी की छुट्टी के बाद सुनवाई की तारीख तय करेगी। गौरतलब है कि निकाह हलाला के तहत एक व्यक्ति अपनी पूर्व पत्नी से तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता ... जब तक कि वह महिला किसी अन्य पुरूष से शादी कर उससे शारीरिक संबंध नहीं बना लेती और फिर उससे तलाक लेकर अलग रहने की अवधि (इद्दत) पूरा नहीं कर लेती। ---'जारी