सेन हत्याकांड: हरमेहताब को उम्र कैद की सजा


चंडीगढ़, 20 नवंबर ।चंडीगढ़ की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी के रिश्तेदार आकांक्ष सेन की हत्या के जुर्म में हरमेहताब सिंह रारेवाला को बुधवार को उम्र कैद की सज़ा सुनवाई।


रारेवाला तत्कालीन पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ: पीईपीएसयू : के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञान सिंह रारेवाला का पोता है।


पीईपीएसयू आठ रियासतों का एक संघ था जो 1948 से 1956 के बीच अस्तित्व में था।


अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने रारेवाला को सोमवार को दोषी ठहराने वाला अपना फैसला सुनाया। इस मामले की सुनवाई दो साल तक चली जो अक्टूबर में खत्म हुई थी।


शिकायतकर्ता अदम्य राठौड़ के वकील तरमिंदर सिंह ने बुधवार को बताया, '' अदालत ने हरमेहताब सिंह रारेवाला को मौत तक उम्र कैद की सजा सुनवाई है। दोषी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।''


उन्होंने बताया कि रारेवाला को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) का दोषी ठहराया गया है।


फरवरी 2017 में झगड़े के बाद एक बीएमडब्ल्यू कार ने सेन को कुचल दिया था जिससे उनकी मौत हो गई थी।


अभियोजन के मुताबिक, रारेवाला के उकसाने पर आरोपी बलराज सिंह रंधावा ने तीन बार अपनी कार सेन पर चढ़ा दी थी। रारेवाला कार की आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। रंधावा को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।


सेन (28) को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।


रंधावा फतेहगढ़ साहिब के पूर्व सरपंच का बेटा है और वह हत्या के बाद से ही फरार है। रारेवाला को 16 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर लिया गया था।


रारेवाला और सेन के दोस्त गगनदीप के बीच पुरानी दुश्मनी थी।


अभियोजन ने बताया कि नौ फरवरी 2017 को रारेवाला अपने दोस्तों के साथ एक मित्र के यहां पार्टी में गया था जहां गगनदीप भी आया हुआ था।


अभियोजन ने बताया कि वहां पर सेन और रारेवाला के बीच झगड़ा हो गया। सेन ने उस पर गगनदीप के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया।


गुस्से में आए रारेवाला ने रंधावा को उकसाया कि वह कार से सेन को कुचल दे । जब सेन पहली टक्कर में नहीं मरा तो रारेवाला ने रंधावा से सेन पर फिर से गाड़ी चढ़ाने को कहा।


तीन चश्मदीदों --अदम्य राठौड़ (सेन का रिश्तेदार), रंजन पपनेजा (सेन का दोस्त) और करण योग (अदम्य का मित्र)-- ने अपने बयान दर्ज कराए।