सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके आदेशों को बड़े स्तर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें प्रचारित-प्रसारित करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में कूड़ा जलाने और किसी तरह के निर्माण या ढहाए जाने की गतिविधि पर भी रोक लगा दी है।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई दिल्ली-एनसीआर में कूड़ा जलाते हुए पाया गया तो उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर इस इलाके में किसी ने किसी तरह का निर्माण कार्य कराया तो भी उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दिल्ली-NCR में अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकते हुए पाया गया तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में अगले आदेश तक बिजली कटौती नहीं होगी। ताकि डीजल जेनरेटर्स को रोका जा सके। इस दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा काफी सख्त दिखे। दिल्ली की जहरीली हवा के मसले पर जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि विधानसभा चल रही है तो अपर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के स्थान पर पेश होने दिया जाए तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि मुख्य सचिव को ही आने दें। वरना हम आपकी असेंबली को स्थगित कर देंगे।