जौनपुर। अगर आधार कार्ड नहीं हैै तो प्रत्येक माह की 25 तारीख को खाद्यान्न मिलेगा। तारीख भूल गए तो फिर राशन नहीं मिल सकेगा।
इस व्यवस्था के बाद जिले में हजारों लोगों को राशन कार्ड धारकों के लिए संकट होगा।
राशन की कालाबाजारी रोकने को उठाए कदम
प्रदेश सरकार पहले राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश भर खाद्य व रसद विभाग ने सर्वर बनाया है।
इसे आधार कार्ड के सर्वर से जोड़ दिया गया है। सभी राशन दुकानदारों को प्वाइंट आफ सेल्स (पीओएस) मशीन दी गई है।
उपभोक्ता पीओएस मशीन पर अंगूठा लगता है तो आधार कार्ड का सर्वर अंगूठा की पहचान करता है।
इसके बाद खाद्य व रसद विभाग का सर्वर खाद्यान्न देने की अनुमति राशन दुकानदार को देता है।
23 से 25 तारीख के बीच मिलेगा राशन
प्रदेश भर में दस लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के पास आधार कार्ड नहीं हैैं। जिले में अभी भी हजारों लोगों के राशन कार्ड धारक के पास आधार कार्ड नहीं हैैं।
केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने बिना आधार कार्ड धारकों को प्रत्येक माह 23 से 25 तारीख तक खाद्यान्न देने की व्यवस्था की है।
खाद्य व रसद विभाग ने अब बिना आधार कार्ड वालों को हर माह 25 तारीख को सुबह दस से दोपहर दो बजे तक खाद्यान्न देने का आदेश जारी किया है।
हजारों उपभोक्ताओं को राशन जिले में बिना आधार कार्ड वालों की संख्या हजारों है लेकिन, निर्धारित समय में केवल 15 हजार उपभोक्ता को राशन मिल पाएगा और उपभोक्ता राशन लेने से वंचित रह जाएंगें।
25 तारीख के बाद आधार कार्ड और बिना आधार वाले उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि बिना आधार कार्ड वाले उपभोक्ताओं को 25 तारीख को पर्वेक्षक के निगरानी में खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। उसके बाद राशन नहीं दिया जाएगा।
अब बिना अंगूठा लगाए 25 तारीख को एक दिन मिलेगा खाद्यान्न