*जरूरी सूचना:*
*वैध माने जाएंगे डिजिलॉकर व एम परिवहन एप पर उपलब्ध वाहनों के दस्तावेज*
लखनऊ। राज्य सरकार ने डिजिलॉकर व एम परिवहन एप पर वाहनों के दस्तावेज को वैध न मानने के पुलिस व परिवहन कर्मियों की मनमानी पर संज्ञान लिया है। हालांकि इस बाबत जनवरी से आदेश जारी हैं, लेकिन एक सितंबर से लागू हुए नए मोटरयान अधिनियम में इस व्यवस्था को न मानने की शिकायतों के मद्देनजर परिवहन विभाग ने पुन: आदेश जारी किया है।
इसमें पुलिस व प्रवर्तन का काम देखने वाले परिवहन विभाग के अधिकारियों को डिजिलॉकर या एम परिवहन एप पर मौजूद व अपलोड ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों की आरसी, इंश्योरेंश की प्रति आदि दस्तावेज को वैध मानने का निर्देश दिया गया है।
यानी डिजिलॉकर के माध्यम से ऐसे दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक रूप भी मान्य होगा।
वैध माने जाएंगे डिजिलॉकर व एम परिवहन एप पर उपलब्ध वाहनों के दस्तावेज