मंत्री गिरीश चंद्र यादव पर चलेगा धोखाधड़ी का केस


    प्रयागराज। धोखाधड़ी के एक लंबित मुकदमे में प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव की ओर से पेश उन्मोचन अर्जी को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने खारिज कर दी है। मंत्री सहित तीन अन्य पर झूठा शपथपत्र पेश कर आदेश प्राप्त करने का आरोप है। 
  प्रकरण में आरोप तय किए जाने के लिए कोर्ट ने 21 सितंबर की तारीख नियत की है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने परिवादी के अधिवक्ता और एसपीओ हरिओंकार सिंह, राधा कृृष्ण मिश्र और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
     *प्रकरण जौनपुर के लाइन बाजार थाने का है*
 परिवादी प्यारे लाल ने गिरीश चंद्र यादव, दूधनाथ और श्रीनाथ यादव के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। अभियुक्त पर आरोप है कि उन्होंने प्यारेलाल को किराये के मकान से बेदखल करने के लिए एडीएम रेंट कंट्रोल जौनपुर को अर्जी देकर अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर लिया था।
   प्यारेलाल का यह भी कहना है कि मकान से संबंधित एक मुकदमा दीवानी न्यायालय में लंबित चल रहा था।