सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला से मुस्लिम पुरुष की शादी पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी अवैध होगी। लेकिन बच्चे वैध है
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक हिंदू महिला की एक मुस्लिम पुरुष से शादी नियमित या वैध नहीं है लेकिन इस तरह के वैवाहिक संबंधों से जन्म लेने वाली संतान जायज है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शादी से जन्मीं संतान उसी तरह से जायज है जैसे कि वैध विवाह के मामले में होता है और वह (संतान) अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार पाने का हकदार है। जस्टिस एनवी रमण और जस्टिस एम एम शांतनगौदर की बैंच ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत हाई कोर्ट ने कहा था कि दंपती (मोहम्मद इलियास और वल्लीअम्मा) का बेटा जायज है तथा कानून के मुताबिक पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार है।
बैंच ने कहा कि हम इन निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक मूर्तिपूजा या अग्नि-पूजा के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति का विवाह न तो वैध है और न ही एक निरर्थक विवाह है, लेकिन यह केवल एक अनियमित विवाह है। इस तरह के विवाह से पैदा हुआ कोई भी बच्चा अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का हकदार है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि हिंदू मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि मुस्लिम पुरुष के साथ हिंदू महिला की शादी सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलती है।