पीएम किसान सम्मान निधि योजना हेतु कौन है पात्र

पीएम किसान सम्मान निधि योजना हेतु कौन है पात्र


 लखनऊ, मीनाक्षी वर्मा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों के चयन हेतु गाइडलाइन का शासनादेश जारी कर दिया है। साथ ही योजना में जुड़ने हेतु जरूरी दस्तावेज व योजना क्रियान्वयन के लिए समय सारिणी को लेकर भी स्पष्ट जानकारी दी है। शासनादेश में जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन पात्र किसानों के चयन व डाटा संकलन का काम जोरों पर करा रहा है।


गाइडलाइन के अनुसार पति - पत्नी व नाबालिग यानी 18 साल के कम उम्र के बच्चों को एक परिवार का हिस्सा मानकर केवल एक ही किसान को योजना में जोड़ा जाएगा। भले ही पति-पत्नी व नाबालिग बच्चों के नाम अलग-अलग जमीन क्यों न हो और भले ही एक परिवार के पास कुल मिलाकर 2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल से कम जमीन हो।


योजना में केवल लघु एवं सीमांत कृषकों को जोड़ा जाएगा। 2 हेक्टेयर के ऊपर के किसान योजना हेतु पात्र नही होंगे। अर्थात करीब 8 बीघे भूमि के नीचे के कृषकों को ही योजना में जोड़ा जाएगा।


जिन किसानों के नाम 1 फरवरी 2019 से पहले खतौनी में दर्ज हैं उन्हीं किसानों को केंद्र की स्कीम का फायदा मिलेगा। 1 फरवरी के बाद विरासत या अन्य संशोधनों के जरिये भूलेख में जुड़ने वाले किसानों को 5 वर्षों तक इस योजना से वंचित रहना पड़ेगा।


अगर आपकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है, लेकिन उस पर खेती नहीं होती है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसान के खेत कई गावों या रेवेन्यू रिकार्ड में फैले होंगे तो उनकी गिनती एक साथ की जाएगी।


भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री , राज्यमंत्री ,  सदस्य लोकसभा , सदस्य राज्यसभा , सदस्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद या भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका के मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष भी योजना से बाहर रहेंगे। 


केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय अथवा विभागों के अधिकारी कर्मचारी तथा केंद्र और राज्य सरकार सहायतित अर्ध सरकारी संस्थानों एवं सरकार से संबद्ध समस्त कार्यालयों स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक केवल चतुर्थ श्रेणी अथवा समूह- घ के कार्मिकों को छोड़कर भी इस योजना से वंचित रहेंगे।


ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी जिनकी मासिक पेंशन 10000 से ऊपर होगी योजना में नही जुड़ पाएंगे।


डॉक्टर इंजीनियर अधिवक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट इत्यादि की श्रेणी वाले पंजीकरण करने वाली विभागीय संस्था में पंजीकृत लोगों अथवा किसानों को योजना में नही जोड़ा जायेगा।


कृषि विभाग के पारदर्शी पोर्टल पर पंजीकरण स्थगित*



लखनऊ, । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि विभाग की पारदर्शी किसान पोर्टल यूपी एग्रीकल्चर डॉट कॉम पर सार्वजनिक रूप से पंजीकरण के कार्य पर रोक लगा दिया गया है। बता दे कि योजना के तहत जब से गांव में पंजीकृत किसानों की सूची पहुंची है तब से अपंजीकृत किसानों द्वारा साइबर कैफे एवं सहज जन सेवा केंद्र के जरिए पंजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पंजीकरण का लिंक बंद होने से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि के अनुसार पंजीकरण के कार्य को सार्वजनिक रूप से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन हेतु अस्थाई रूप से स्थगित किया गया है। शासनादेश के अनुसार अवगत हो कि अपंजीकृत किसानों को भी योजना के श्रेणी-ख में सूचीबद्ध किया जा रहा है।