लखनऊ नगर क्षेत्र के थाना हजरतगंज, गौतमपल्ली, हुसैनगंज व कैन्ट में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू
लखनऊ नगर क्षेत्र के थाना हजरतगंज, गौतमपल्ली, हुसैनगंज व कैन्ट में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू

 

लखनऊ- 07 फरवरी 2019,    अपर नगर मैजिस्टेªेट-प्रथम श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से मुझे प्रतीत कराया गया है कि विभिन्न राजनैतिक दलों, सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारी संगठन एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा राजधानी के थाना हजरतगंज, गौतमपल्ली, हुसैनगंज व कैन्ट क्षेत्र में लोकशान्ति व लोक व्यवस्था भंग किये जाने की साम्भावना हैं, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैं। इसके अतिरिक्त ”विधान मण्डल का बजट सत्र, यूपीएससी/एसएससी तथा अन्य विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाएं, हाईस्कूल/इण्टरमीडिएड बोर्ड परीक्षायें, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, सन्त रविदास जयन्ती, होलिका दलन, होली/मो0 हजरत अली का जन्म दिवस तथा शीतला अष्टमी” आदि पर्वो के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती हैं, जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका हैं। जिसको रोकने तथा कार्यक्रमों में व्यवस्था भंग होने से बचाने के उद्देश्य से  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये है।

       उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसमें सभी सरकारी सेवक भी शामिल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे कार्य में भाग नही लेगा जिससे कि सरकारी सेवक को अपने कार्यालय आने या अपने पदीय कर्तव्य का पालन करने से अभित्रास, अवरोध या रूकावट हो। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सामान्य और सुचारू रूप से सरकारी कार्य संचालन की सामान्य रफतार में बाधा डालने या अवरोध उत्पन्न करने की दृष्टि से न उत्तेजित करेगा न सहायता करेगा और न ही सहयोग करेगा।

        उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट अधोहस्ताक्षरी या क्षेत्रीय कार्यकारी मैजिस्टेªेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही किसी समूह में सम्मिलित होगा।( विवाह, उत्सव व शव यात्रा सम्बन्धी जुलूस तथा उ0प्र0 शासन के विभिन्न विभागों के प्रबन्धाधीन प्रेक्षाग्रहों के अन्दर आयोजित सांस्क्रतिक व एकेडमिक कार्यक्रम प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान, सरकारी भवनों आदि पर पुतला नही जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार की शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की आंशका हो।

      उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति/संगठन संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सी0पी0एम0टी0 व अन्य आयोगो की परीक्षाओं/शिक्षण संस्थान की परीक्षा/प्रतियोगिता परीक्षा/बोर्ड परीक्षा के केन्द्रों के 100 मीटर परिधि के अन्दर ध्वनिवर्धक यन्त्रों का प्रयोग नही करेगा। परीक्षा के समय कोई भी प्रतिभागी, उनके अभिभावक या हितैसी, चाकू, डंडा, घातक अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर नहीं जायेगें व परीक्षा केन्द्रो के आस-पास 5 या इससे अधिक संख्या में व्यक्तियों का समूह खड़ा नही करेगें। बोर्ड व अन्य परीक्षाओं में कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल फोन व अन्य किसी भी प्रकार इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर परीक्षा कक्ष में नही जायेगा।

     उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा तथा बीच में वापस न किया गया तो दिनांक 05 फरवरी 2019 से 04 अप्रैल 2019 तक लागू रहेगा।