3000 रुपये की पेंशन के लिए 15 फरवरी से कर सकेंगे अप्लाई, जानें नियम और शर्तें

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 5 फरवरी 2019 से लागू होगी. इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी.


मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana) की शर्तें जारी कर दी है. यह योजना 15 फरवरी 2019 से लागू होगी. इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी. सरकार ने इस योजना की घोषणा 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में की थी. सरकार ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है. 



योजना से जुड़ने की उम्र सीमा
कामगार की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर वर्कर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा

कौन हो सकते हैं शामिल


यह योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्‍शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के दूसरे कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करेगी