पूरे देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना


नई दिल्ली, । नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019) आज से देशभर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने देश में सीएए को दस जनवरी, 2020 से प्रभावी करने की घोषणा की है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।


नागरिकता (संशोधन) कानून की धारा एक की उप धारा(2) के तहत केंद्र सरकार ने 10 जनवरी, 2020 से इस कानून को लागू करने का निश्चय किया है।
नए नागरिकता कानून को संसद से 11 दिसंबर को पारित किया गया था। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौैद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी के रूप में नहीं देखा जाएगा। इन तीन पड़ोसी इस्लामिक देशों में धर्म के आधार पर प्रताडि़त किए गए इन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।


इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। इस कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि पहली बार भारत में नागरिकता का आधार धर्म होगा। इससे देश के संविधान मूलभूत अवधारणा को ठेस पहुंचती है।


हालांकि केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल भाजपा इस कानून का जमकर बचाव करते रहे हैं। उनका कहना है कि इन तीन पड़ोसी देशों से आए लोगों को धार्मिक आधार पर प्रताडि़त किया जाता रहा है। इन लोगों के पास अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए भारत आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि गृह मंत्रालय को इस कानून के संबंध में अभी नियम आदि तय करने बाकी हैं।