योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी राशन की दुकान भी अब बन सकेंगी जनरल स्टोर :

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी राशन दुकानदारों की आय बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है.


   अब सरकारी राशन दुकानदार बेहतर गुणवत्ता वाली आम आदमी के उपयोग की रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ स्वास्थ्य-सुरक्षा सम्बंधी वस्तुएं भी बेच सकेंगे. खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा यूपी के सभी कमिश्नर और जिलाधिकारी को इस संबंध में आदेश भेज दिया गया है. आदेश के अनुसार सरकारी राशन दुकानदारों को साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय, पेन, कॉपी जैसी वस्तुओ को बेचे जाने की अनुमति दिये जाने का जिक्र किया गया है. यही नहीं कोटेदार, ओआरएस टेबलेट, घोल और सेनेटरी नैपकिन जैसी स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं के साथ ही परिवार नियोजन के लिए कंडोम भी बेच सकेंगे. दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 80 हजार सरकारी राशन के दुकानदार हैं. जिनके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एपीएल (गरीबी की रेखा से ऊपर) आदि योजनाओं के बंद होने के बाद अब सिर्फ अन्त्योदय और खाद्य सुरक्षा (पात्र गृहस्थी) का ही काम बचा है. इन राशन दुकादारो को अब डोर स्टेप डिलीवरी के बाद सरकारी गोदाम से खाद्यान्न लाने के मद में मिलने वाला 10 रुपया भी बंद हो गया है


   . ऐसे में बीते लंबे समय से प्रदेश के सरकारी राशन दुकानदारों की आय बेहद कम हो गई है. इसी को देखते हुए सरकार इन सरकारी राशन दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है. इसी क्रम में पहले बिजली के बिल भी राशन दुकानों पर जमा कराने की व्यवस्था की गई थी.


   यूपी के खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह बताते हैं, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये आदेश जारी किया गया है कि अब सरकारी राशन की दुकान पर कोटेदार- साबुन, तेल, चाय और चीनी भी बेच सकता है. अभी तक सरकारी राशन की दुकान में इन चीजों के बेचने की अनुमति नही थी.' वहीं उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान बताते हैं, 'सरकारी राशन दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने ये फैसला किया है.


    जिसके तहत अब सरकारी राशन दुकानदारों को साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय, पेन, कॉपी, सेनेटरी नैपकिन और कंडोम जैसी रोजमर्रा की वस्तुओ भी बेचने की अनुमति दे दी गई है.' उन्होंने साथ ही साफ किया कि, लेकिन सरकारी राशन दुकानदारो को सिर्फ उन्हीं वस्तुओ को बेचने की अनुमति दी गई है जिन वस्तुओं का निर्माण करने वाली कम्पनी एफएसएसएआई के मानकों का पालन करती हो और संबंधित वस्तुओं की गुणवत्ता भी सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।