प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के गार्ड भूतपूर्व सैनिक सर्वेश कुमार सिंह की हत्या में शामिल अभियुक्त करन पासी की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है।
करन की अर्जी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राममनोहर नारायण मिश्र ने सुनवाई की। एडीजीसी राजकुमार सिंह ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया।
मामले के अनुसार चार जनवरी 2019 को सर्वेश कुमार रात करीब पौने नौ बजे गोविंदपुर स्थित अपने घर लौट रहे थे। सिंचाई विभाग कालोनी के समीप करन और उसके दो साथी शुभम पासी और ज्योति पासी ने उसे रोक लिया।
उनके बीच विवाद होने लगा। इसी बीच करन ने सर्वेश की लाइसेंसी रिवाल्वर छीन ली और उसे गोली मार दी।
मारपीट कर अन्य चोटें भी पहुंचाईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुल नौ चोटों का जिक्र है। बचाव पक्ष की ओर से खुद को निर्दोष बताया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
इसी प्रकार से एक अन्य मामले में जानलेवा चोट पहुंचाने के आरोपी हंडिया के ग्राम अमोरा धरमपुर निवासी संतोष कुमार मिश्र की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।
संतोष पर अपने पट्टीदार देवी शंकर के नाती शिवकुमार पर जानलेवा हमला करने का आरोप है।