हर महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदारः हाईकोर्ट

*प्रयागराज - हर महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदारः हाईकोर्ट*
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिन की मातृत्व अवकाश प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है ।
चाहे वह स्थायी, अस्थायी, तदर्थ, संविदा या किसी भी अन्य रूप में कर्मचारी हों मातृत्व अवकाश पाने का सभी को समान अधिकार है । सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अंशू रानी अनुदेशक पूर्व माध्यमिक विद्यालय गवाली बिजनौर की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
कोर्ट ने बीएसए को आदेश दिया है कि वह याची को छह माह का मातृत्व अवकाश स्वीकृत करें।
बीएसए ने याची को सिर्फ 90 दिन का ही मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया था। कोर्ट ने कहा है कि याची को अवकाश के दौरान का पूरा मानदेय दिया जाए।